Private School Guidelines

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now
Private School Guidelines शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दी बड़ी राहत, फीस की मनमानी पर लगी रोक: शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है।
यदि आपका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पड़ता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अक्सर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है इसके अलावा जो स्कूली समान होता है जैसे कॉपी किताब जूते जुराब स्कूली ड्रेस वह भी आजकल स्कूल वाले खुद ही दे देते हैं जिससे वह मनमाने पैसे भी वसूल लेते हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है अब इस पर रोक लगेगी।

The Education Department has given great relief to the students studying in private schools. For this, guidelines have been issued by the government for private school operators.
If your child also goes to a private school, then this news is very important for you. Often arbitrary fees are collected from the children in private schools. Apart from this, there are the school stuff like copies, books, shoes, socks, school dress, and that too nowadays, the schools themselves. They only give money from which they also collect arbitrary amount of money. A guideline has been issued by the government regarding this, now this will be stopped.
10वीं / 12वीं पास सरकारी नौकरी की अपडेट सर्वप्रथम पाने हेतु इस ग्रुप से जुड़ें : Join Now
Private School Guidelines
सरकार को लगातार प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें मिल रही थी जिसको मध्य नजर रखकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यह दिशा निर्देश नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से ही लागू हो गए हैं इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से 10 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई है इसमें स्कूल की फीस बढ़ाने पर रोक लगाने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है।

स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ होगा ऐसे में स्कूल संचालक द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली फिर से स्टूडेंट और पेरेंट्स को लौटाना होगा।

स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन सेक्शन छात्रों के लिए होगी सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं यानि की कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक 3 साल के लिए फीस नहीं बढ़ा सकेगा,

प्रदेश के स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाए स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो और इसके द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर सालाना और मासिक मध्य में पीडीएफ बनाकर अपडेट करना अनिवार्य है।

निजी विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड (मा. शि. बोर्ड, राजस्थान / सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई आदि) से सम्बद्धता प्राप्त है, उनके नियमों / उपनियमों की पालन करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। जिनकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के क्रम में कम से कम 01 माह पूर्व प्रदर्शित करनी होगी जिससे कि विद्यार्थी / अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें ।

पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना, निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों एवं छात्राओं हेतु विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना ।

छात्र एवं छात्राओं पर मानसिक / शारीरिक दण्ड/ प्रताडना से जनित शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना, सभी निजी विद्यालय नियत समय अन्तराल पर शिक्षक-अभिभावक मीटिंग (PTM) आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें जिससे की शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावक व शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित हो सके और इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगें ।
Click here to join the WhatsApp group - Click Here

Private School Guidelines Check

उक्त सभी प्रकार की अद्यतन सूचनाएं विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगी । इस क्रम में सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन कराते हुए कार्यवाही सम्पादित करावे । उक्त बिन्दुओं में प्रदत्त निर्देशों की पूर्णतया पालना करने हेतु सभी निजी विद्यालय पाबन्द है । उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय नियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी |
प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी नई गाइडलाइन चेक करने के लिए यहां Click here

गवर्नमेंट जॉब,  समाचार, प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी, सरकारी योजनाओ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे Telegram और Whatsapp Group जॉइन करें.
 ⇓ For Fast Update Join Telegram And Whatsapp Group ⇓
Click here
Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now
أحدث أقدم