Now you will not have to give a driving test to get a driving license! अब Driving License बनवाने के लिए नहीं देना होगा Driving Test!

 अब Driving License बनवाने के लिए नहीं देना होगा Driving Test!

क्या आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने से कतराते हैं? तो आपके लिए एक खुशखबरी है! अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और भी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है।

इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को आसानी से लाइसेंस दिलाना और सड़क पर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से। अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

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अब Driving License बनवाने के लिए नहीं देना होगा Driving Test!

केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नए नियमों में बदलाव करते हुए बताया कि अब DL बनवाने के लिए ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं होगी। बदले हुए नियमों के मुताबिक़ अब किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं होगी।

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इसके बजाय आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।

ड्राइविंग ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर न्यूनतम  12वीं कक्षा पास हो और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए।

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दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने बताया ड्राइविंग स्कूल में एक शिक्षण पाठ्यक्रम रखा गया है। जिसमें लोगों को रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है और ये नियम लागू भी हो चुके हैं।

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